प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2023) - आवश्यक दस्तावेज़ ,योग्यता एवं शर्तें , फॉर्म डाउनलोड (PMMVY) |

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( Pradhanmantri Matru Vandana Yojana)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जो मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को आरामदायक देखभाल, आपूर्ति और सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनका आदर्श उपचार हो सके। भारत में अल्पपोषण गर्भवती महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। देश में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और एक कुपोषित मां कम वजन वाले कुपोषित बच्चे को जन्म देती है | केंद्र सरकार देशभर में सामान्य जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना) गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देशभर में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्र सरकार देशभर में लड़कियो और महिलाओं के लिए कई योजनाएँ चला रही है जैसे - बेटी बचाओ ,बेटी पढ़ाओ योजना और केंद्र सरकार द्वारा बालिका योजनाएँ , प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना ,फ्री सिलाई मशीन योजना , महिला शक्ति केंद्र योजना , सुकन्या समृद्धि योजना आदि जिससे बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार हो एवं देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़े | 
इस पोस्ट के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्दयेश , विस्तृत विवरण ,योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन कैसे करे, आवश्यक दस्तावेज़ ,योग्यता एवं शर्तें , फॉर्म डाउनलोड ,योजना से होने वाले लाभ पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे | 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( Pradhanmantri Matru Vandana Yojana)





















Table of Content -

        प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) 

       1.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विवरण

2.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्दयेश

3.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवश्यक पात्रता

4.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

5.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

6.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ और विशेषताएँ

7.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फार्म भरने के लिए आंगनवाड़ी कर्मी/ स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश 

8. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 

   9.FAQ - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 


1.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विवरण -PMMVY (Pradhanmantri Matru Vandana Yojana)

केंद्र सरकार ने देश भर में कुपोषित बच्चों की समस्या को रोकने के लिए 1 जनवरी, 2017 मातृत्व लाभ कार्यक्रम देश के सभी जिलों में लागू किया है। इस कार्यक्रम को 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) नाम दिया गया है । केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नवजात बच्चों की देखभाल और बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार 5000 रुपये की मदद करती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला की उम्र 19 वर्ष और उस से अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्दयेश देश में संस्थागत प्रसव को बढ़ाना जिससे गर्भवती महिलाओं में मिसकैरेज या गर्भपात की संभावना को कम किया जा सके | 



योजना का नाम

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

कब और किसके द्वारा

1 जनवरी, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा

मंत्रालय/नोडल एजेंसी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

आधिकारिक वेबसाइट

https://pmmvy.nic.in/

ऐप

PMMVY APP

 


महिलाओं के खाते में सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT द्वारा 5000 रुपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। 

पहली किस्त - 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय प्रदान की जाती है।गर्भवती महिला को पहली किश्त के लिए आवेदन करने के लिए प्रारम्भ के 5 महीने के भीतर आवेदन करना होता है | आवेदन के समय फॉर्म 1 A के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा करनी होती है | पहली किश्त के लिए गर्भवती महिला का पंजीकरण और MCP कार्ड (M. C. P. Card - मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड )  जरुरी है | 


दूसरी किस्त - 2000 रुपए, दूसरी किश्त के लिए फॉर्म 1 B के साथ 7 महीने के भीतर आवेदन करना होता है |  लाभार्थी की छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच जरुरी है ।

तीसरी किस्त -  2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत (नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र) हो जाता है और बच्चे का प्रथम टीकाकरण चक्र BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B पूरा हो जाता है | 


 जबकि 1000 रुपये की आखिरी किस्त बच्चे के जन्म के समय अस्पताल को दी जाती है। अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए और कमजोर आर्थिक परिस्थिति के कारण कई महिलाएँ अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक काम करना जारी रखती हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाएँ बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भी काम करना शुरू कर देती है | गर्भावस्था के बाद भी महिलाएँ शारीरिक रूप से कमजोर होती है जिसके कारण उन्हें पहले छह महीनों में अपने छोटे शिशु को विशेष रूप से स्तनपान कराने में भी बाधा आती है। केंद्र सरकार की यह योजना निश्चित ही महिलाओं के लिये लाभदायक सीधा होगी |

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं एवं स्तन पान कराने वाली माताएं नीचे दी गई सारणी में यथा निर्दिष्ट निम्नलिखित चरणों पर तीन किस्तों में 5,000 /- रुपये का नकद लाभ प्राप्त करेंगी –


किस्त

शर्तें

राशि

पहली किस्त

गर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर

1,000 /- रुपये

दूसरी किस्त

कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर (गर्भधारण के 6 माह | बाद इसका दावा किया जा सकता है)

2,000 /- रुपये

तीसरी किस्त

1) बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर

2,000 /- रुपये

2) बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी या इसके समतुल्य

/ एवजी का पहला चक्र का टीका करवाने पर

 

2,000 /- रुपये




प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में -
केंद्र सरकार की भागीदारी - 60%
राज्य सरकार की भागीदारी - 40%

इस सरकारी मातृत्व वंदना योजना का लाभ जो महिलाए लेना चाहती हैं , वे पीएमएमवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट  https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्दयेश (Objective of Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) 

यह योजना महिलाओं के आरोग्य सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसका प्रमुख लक्ष्य है कि  मातृत्व को महत्व देने के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं की सेहत भी मजबूत रहे।

1. देश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना जिससे कि गर्भवती महिलाओं में मिसकैरेज या गर्भपात की संभावना को कम किया जा सके | 
2. मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना | सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना |
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य में सुधार करना। 
4. गर्भवती महिलाओं में कमजोरी ,रक्तअल्पता, एनीमिया की की स्थिति में सुधार करना और उनके पोषण को सुनिश्चित करना ।
5. गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए मुआवजा प्रदान करना जिस से महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। 



3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility Criteria for Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) -


1. ऐसे गर्भवती महिलाएँ जिनकी उम्र 19 वर्ष या उस से अधिक हो और भारत की नागरिक हो | 
2. गर्भवती महिलाओं के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और वे आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
3. महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमे DBT (direct benefit transfer) इनेबल होना चाहिए | 
4. 1 जनवरी 2017 या उसके बाद की गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा | 
5. गर्भवती महिला को स्थानीय आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करना होगा | 
6. गर्भवती महिला का M. C. P. Card ( मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड ) होना चाहिए जिस पर महिला की यूनिक आई डी होती है | 




4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) -


1. एम.सी.पी. कार्ड (M. C. P. Card - मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड ) 
2. महिला का आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड
3. बैंक अकाउंट अथवा डाकघर खाता और पासबुक
 ( जो आधार कार्ड से लिंक हो और DBT इनेबल होना चाहिए ) | 
4. तीसरी किश्त के लिए नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होगा |
5. राशन कार्ड की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 



फार्म

फॉर्म 1 A  डाउनलोड करने लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिये

FORM 1A

फॉर्म 1 B  डाउनलोड करने लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिये

FORM 1 B

फॉर्म 1 C   डाउनलोड करने लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिये

FORM 1 C


  



5. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline Application Process for Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) –


1. पात्र गर्भवती महिलाओ को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए अपने स्थानीय आंगनवाडी केन्‍द्र या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तीन फॉर्म - पहला फॉर्म (फार्म 1A), दूसरा फॉर्म (फॉर्म 1B), तीसरा फॉर्म (फॉर्म 1C) भरने होंगे |

2. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन करने के लिए अपने सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स लेकर निकतम आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा |

3. आवेदन के लिए पंजीकरण के बाद पहली किश्त को प्राप्त करने के लिए जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड या एमसीपी कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते का विवरण और साथ में विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1A भर कर जमा करना होगा |


4. आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ कर्मचारी या आशा कार्यकर्ता से फॉर्म 1 A लेकर उसे सावधानीपूर्वक पढ़कर उसमे पूछी गई सभी जानकारी सही - सही भर देना है | आप फॉर्म 1 A दी गए डाउनलोड लिंक से भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकल सकते है |

5. फॉर्म 1 A पूरा भर कर उसके साथ सभी डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा देना है तथा फॉर्म 1 A में निर्धारित स्थान पर महिला का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है | अब इसे वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जमा कर दीजिये |


6. दूसरी किश्त के लिए लाभार्थी को गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा गया फॉर्म 1B भर कर जमा करना होगा |


7.  तीसरी किश्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति (नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र) तथा एमसीपी कार्ड जिसमें यह स्पष्ट दर्शाया हो के बच्चे ने टीकाकरण का प्रथम चरण पूरा कर लिया है और साथ में फॉर्म 1C भर कर जमा करना होगा |


यदि आवेदन कर्ता महिला सही प्रकार से ये आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लेती है तो सम्बंधित अधिकारी किश्त की राशि जारी करेगा जो सीधे आपके बैंक या डाकघर के खाते में जमा होगी।



6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ और विशेषताएँ (Benefits of Pradhanmantri Matru Vandana Yojana) -


1. इस योजना से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए नगद आर्थिक मदद होगी | 
2. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी | 
3. इस योजना से संस्थागत सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिलेगा |
4. इस योजना से गर्भवती महिलाओं स्वास्थ्य में सुधार होगा और नवजात शिशु के उचित समय पर सफल टीकाकरण की प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी | 
5. गरीब वर्ग की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा | 
6. नि:शुल्क गर्भवती उपचार - इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे मात्राओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान का खर्च कम होता है।
7. पोषण संबंधी संसाधन - योजना के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार और पोषण की सही जानकारी प्राप्त कराई जाती है। इससे उनके और उनके शिशु की सेहत मजबूत रहती है।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फार्म भरने के लिए आंगनवाड़ी कर्मी/ स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश - (Instruction for Aaganwadi karmi )


फार्म -1 क (FORM 1 A) - यह फार्म योजना के अंतर्गत किसी भी स्तर पर नए लाभार्थी के पंजीकरण तथा योजना के अंतर्गत पहली किस्त का दावा करने के लिए भरा जाता है ।

फार्म 1 – ख (FORM 1 B) श्रृंखला - यह फार्म दूसरी किस्त के दावे के लिए लाभार्थी द्वारा भरा जाता है।

फार्म 1–ग (FORM 1 C) श्रृंखला - यह फार्म तीसरी किस्त के दावे के लिए लाभार्थी द्वारा भरा जाता है ।


फार्म 2 श्रृंखला – यह फार्म बैंक / डाकघर खाते को आधार से जोड़ने और यूआईडीएआई से पंजीकृत आधार नामांकन तथा विवरण-वार परिवर्तन तथा अद्यतन के लिए भरा जाता है, इस श्रृंखला में 3 फार्म हैं: -

फार्म 2 – क यह फार्म लाभार्थी द्वारा अपने बैंक खाते को यदि आधार से पहले नहीं जोड़ा गया है तो उसे आधार से जोड़ने के लिए भरा जाता है।

फार्म 2 - ख - यह फार्म है जो लाभार्थी द्वारा अपने डाक खाते को यदि पहले आधार से नहीं जोड़ा गया है तो उसे आधार से जोड़ने के लिए भरा जाता है।

फार्म 2 –ग यह फार्म लाभार्थी उसके पति द्वारा आधार के नामांकन अथवा यूआईडीएआई में पंजीकृत विवरण को अद्यतित करने के लिए भरा जाता है।

फार्म 3 - मोबाइल नंबर, पता, आधार विवरण, बैंक - विवरण तथा आधार के साथ पहचान - प्रमाण को प्रति स्थापित करने जैसे विवरणों को अद्यतित करने के लिए है ।





8. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhanmantri Matru Vandana Yojana in Madhya Pradesh) 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वन के लिए मध्य प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है | 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश को देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है | योजना के क्रियान्वन में अन्य राज्यों की तुलना में म. प्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है | प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत प्रथम प्रसव पर योजना के लिए पात्र गर्भवती महिला एवं धात्री माता को 5,000 रूपये और बालिका के जन्म पर शिशुवती माता को 6,000 रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। बच्चों का कुपोषण दूर करने के प्रयासों में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। म. प्र. में चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर तक लगभग 30 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन, 1294 करोड़ रूपये की राशि वितरित कर 2 लाख 26 हजार 306 हितग्राहियों को लाभान्वित कर मध्यप्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करती है। इस योजना में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होती हैं ताकि हमारा देश स्वस्थ्य और समृद्ध रहे।


9. FAQ - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 



प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राशि किस प्रकार दी जाएगी ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी को राशि DBT द्वारा सीधे उसके बैंक अकाउंट में दी जाएगी |

प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितनी राशि दी जाएगी ? 

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुल 5000 रूपए की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी | पहली किश्त में 1000 रूपए , दूसरी किश्त में 2000 रूपए , तथा तीसरी किश्त में 2000 रूपए दिए जाएंगे |

प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी कौन है ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाएँ है जो आयकर दाता न हो |

प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कहाँ आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन किया जा सकता है |

प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पात्रता क्या है ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए महिला भारत की नागरिक हो और आयकर दाता न हो |

प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कौन कौन से डाक्यूमेंट्स लगेंगे ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए - एम.सी.पी. कार्ड (M. C. P. Card - मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड), महिला का आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट अथवा डाकघर खाता और पासबुक (अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक हो और DBT इनेबल होना चाहिए) ,तीसरी किश्त के लिए नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र , राशन कार्ड की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ , राशन कार्ड की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि डाक्यूमेंट्स लगेंगे |


प्रश्न - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली , दूसरी और तीसरी किश्त के समय कोनसे फॉर्म भर होंगे ?

उत्तर - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली किश्त के समय डाक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 1 A ,दूसरी और तीसरी किश्त को क्लेम करने के लिए क्रमशः फॉर्म 1 B ,फॉर्म 1 C भरना होगा |


प्रश्न - क्या पीएमएमवीवाई योजना के आवेदक जो एएनसी और निजी अस्पताल में प्रसव कराते हैं, लाभ उठा सकते हैं ?

उत्तर - हां, निजी अस्पताल में एएनसी और प्रसव कराने वाले लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें तीनों किस्तों की शर्तें पूरी की हों। जिसमे पहली किस्त को क्लेम करने के लिए एमसीपी कार्ड अनिवार्य है।


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प्रिय पाठको , हम आशा करते है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) पर यह आर्टिकल पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी | यदि यह पोस्ट आपके किसी मित्र के लिए उपयोगी हो सकती है तो उनके साथ Telegram , Facebook और WhatsApp पर अवश्य शेयर करे | यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहते या आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरुर बताये. हम आपके प्रश्नो का उत्तर देने का प्रयास करेंगे |

अपना कीमती समय निकालकर पूरा आर्टिकल पढने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !

 

Disclaimer -



प्रिय पाठको ,इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रमुख योजनओं के बारे में बताने का प्रयास किया है | सम्बंधित योजनाओ की जानकारी हमने आधिकारिक वेबसाइट एवं समाचार पत्रों से ली है | फिर भी दी गयी जानकारी को अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सत्यापित कर ले हम केवल आपको जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे है योजना की सत्यता की जांच आपको स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके सत्यापित करनी होगी|





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